ब्रेकिंग
अब कम होगा ईंधन खर्च! भारत में आया E85 फ्लेक्स फ्यूल, जेब पर पड़ेगा कम बोझ सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का टिकट, वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया कीर्तिमान केशकाल घाट फोरलेन बायपास निर्माण में ढिलाई पर नाराज हुए अरुण साव, समय पर काम पूरा करने के निर्देश महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 10 जून को प्रदर्शन, कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचने की अपील मंत्री गजेन्द्र यादव से मिलीं महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारी, जताया आभार दुर्ग में 27 लाख की हार्वेस्टर धोखाधड़ी का खुलासा, अधिकृत डीलर गिरफ्तार दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्यवाही रू 15 टन से अधिक कोयला जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के तहत निगम का जागरूकता अभियान तेज वॉल पेंटिंग और जनसहभागिता से सुंदर बन ... जिला स्काउट्स एवं गाइड्स ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया हर दीवार दे रही स्वच्छता का संदेश, रंगों में बस रही शहर की नई पहचान,
दुर्ग

निर्वाचन कार्य में लापरवाही के आरोप में तीन अधिकारी निलंबित

दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य मे कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमो के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप लीला राम साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक अकोला (विकास खंड धमधा) , भुवनेश्वर प्रसाद गर्ग प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक पाठ शाला बेलोदी ( विकास खंड दुर्ग) और खूबचंद आडिल उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमधा, गर्ग का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग तथा आडिल का मुख्यालय जनपद पंचायत दुर्ग निर्धारित किया गया है।

ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान दल के पीठासीन अधिकारी के रूप में इनकी ड्यूटी क्रमशः नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर पालिकपरिषद कुम्हारी/ अहिवारा में लगाई गई थी।

नशे की हालत में पहुंचा था हेड मास्टर

मदिरापान कर मतदान सामग्री लेने पहुचे प्रधान पाठक निलंबित दुर्ग 18 फरवरी 2025 / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य मे लापरवाही किये जाने पलस्वरूप अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) के कृत्य को छ ग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत मान कर छ ग सिविल सेवा (वर्गीकृत , नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 09 ( 1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में नेताम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत ,नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत सामग्री वितरण तिथि 10 फरवरी 2025 को श्री अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) जिला दुर्ग की ड्यूटी मतदान दल क्रमांक 251 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 02 में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी।

निगम के सेक्टर क्रमांक 01 के सेक्टर अधिकारी द्वारा नेताम को भारती विश्वविद्याल दुर्ग में मतदान सामग्री प्राप्त करने दौरान मदिरापान किया जाना पाया गया था। इसकी शिकायत सेक्टर अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से किया । शिकायत की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निलंबन की कार्यवाही हुई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot Site
Back to top button